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मध्यप्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर ब्रेक: हाईकोर्ट का फैसला, होल्ड पदों पर 3 महीने में नियुक्ति

9 अक्टूबर 2026 144 1 मिनट
मध्यप्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर ब्रेक: हाईकोर्ट का फैसला, होल्ड पदों पर 3 महीने में नियुक्ति

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाते हुए विवाद पर फैसला सुनाया है और होल्ड पदों पर तीन महीने में नियुक्ति का निर्देश दिया है।

जबलपुर | मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। अदालत ने राज्य में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू करने पर ब्रेक लगा दिया है। इसके साथ ही अदालत ने पूर्व में रोके गए (होल्ड) पदों पर अगले तीन महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर नौकरियां देने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट के इस फैसले से मध्यप्रदेश में 27% OBC आरक्षण के क्रियान्वयन को लेकर चल रही कानूनी स्थिति साफ हो गई है। लंबे समय से अटकी भर्ती प्रक्रियाओं और नतीजों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अब आगे की राह तय होगी।

हाईकोर्ट का निर्देश: होल्ड पदों पर 3 महीने में प्रक्रिया पूरी हो

अदालत ने आरक्षण विवाद से जुड़े मामले में अहम आदेश जारी करते हुए प्रशासनिक स्तर पर स्पष्टता दी है। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि जिन पदों के परिणाम या नियुक्तियां आरक्षण विवाद के कारण होल्ड पर रखी गई थीं, उन्हें तीन महीने के भीतर निपटाया जाए।

इस आदेश के बाद राज्य सरकार को निर्धारित समय सीमा के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देनी होगी। इससे विभिन्न सरकारी विभागों में लंबित पड़े मामलों का निपटारा तेजी से होने की उम्मीद है।

मुख्य बातें एक नज़र में

  • मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा।
  • हाईकोर्ट ने आरक्षण से जुड़े विवादित मामले पर अपना अहम फैसला सुनाया।
  • आरक्षण विवाद की वजह से होल्ड पर रखे गए पदों पर भर्ती का रास्ता साफ।
  • राज्य सरकार को 3 महीने के भीतर होल्ड पदों पर नौकरियां देने के सख्त निर्देश।
  • भर्ती परीक्षाओं के लंबित परिणामों और नियुक्तियों पर जल्द होगा अमल।

फैसले का असर और आगे की स्थिति

हाईकोर्ट के इस कदम से प्रदेश के हजारों युवाओं पर सीधा असर पड़ेगा जो लंबे समय से रुकी हुई भर्तियों के खुलने का इंतजार कर रहे थे। तीन महीने की समय सीमा तय होने से प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया में तेजी आएगी।

अब राज्य सरकार को हाईकोर्ट के नए निर्देशों के अनुसार भर्ती नियमावली और परिणाम जारी करने की दिशा में कदम उठाने होंगे, ताकि तय समय में अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सके।

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