6 नवंबर 2026 उज्जैन · मध्यप्रदेश
दृष्टि इंडिया न्यूज़ DRISHTI INDIA NEWS · उज्जैन सब्सक्राइब
ब्रेकिंग
ADVERTISE HEREअपना विज्ञापन यहाँ दिखाएँसंपर्क करें: 9425915940

श्री गंगा होटल पर 2 लाख का जुर्माना: 4 मौतों के बाद STP बंद मिला

6 नवंबर 2026 60 1 मिनट
श्री गंगा होटल पर 2 लाख का जुर्माना: 4 मौतों के बाद STP बंद मिला

उज्जैन की देवास रोड स्थित श्री गंगा होटल में चेंबर हादसे में 4 मौतों के बाद निगम के निरीक्षण में एसटीपी बंद मिला, होटल पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा।

उज्जैन | देवास रोड स्थित श्री गंगा होटल में सफाई के दौरान चेंबर में गिरने से 4 लोगों की जान गई थी। इसके बाद नगर निगम ने शुक्रवार को होटल पहुंचकर निरीक्षण किया और श्री गंगा होटल पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया।

निरीक्षण में होटल की सफाई व्यवस्था में कई खामियां मिलीं। सबसे गंभीर बात यह रही कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बंद हालत में पाया गया।

मौके पर क्या मिला

निगम की टीम को होटल में गीला और सूखा कचरा अलग-अलग रखने की जगह एक साथ डाला जाता मिला।

ड्रेनेज सिस्टम और एसटीपी दोनों बंद थे। टैंकों में गाद जमा थी और पूरा प्लांट खराब हालत में था।

इन्हीं कमियों पर टीम ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए जुर्माना ठोका।

कौन-कौन पहुंचा, क्या निर्देश दिए

नोडल अधिकारी एवं सहायक आयुक्त रविकांत मगरदे, सहायक आयुक्त घनश्याम मचार और पवन कुमार फुलफकीर निगम की टीम के साथ होटल पहुंचे। स्वास्थ्य अधिकारी कालूराम सोलंकी, स्वच्छता निरीक्षक यश धौलपुरे और फीडबैक फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम भी निरीक्षण में मौजूद रही।

होटल प्रबंधन को नोटिस दिया गया है। उसे गीला-सूखा कचरा अलग रखने सहित सभी व्यवस्थाएं नियमों के अनुसार करने के निर्देश मिले हैं।

मुख्य बातें एक नज़र में

  • देवास रोड स्थित श्री गंगा होटल में चेंबर में गिरने से 4 लोगों की मौत हुई थी
  • निगम ने शुक्रवार को निरीक्षण कर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया
  • गीला और सूखा कचरा एक साथ डाला जा रहा था
  • ड्रेनेज सिस्टम और एसटीपी बंद मिले, टैंकों में गाद जमा थी
  • होटल प्रबंधन को नोटिस देकर व्यवस्थाएं नियमों के अनुसार करने को कहा गया

अब सभी होटलों के लिए चेतावनी

कार्रवाई के बाद निगम ने शहर के सभी होटल, संस्थानों और बल्क वेस्ट जनरेटर को नियमों के पालन की हिदायत दी है।

निगम के मुताबिक गीले-सूखे कचरे को अलग रखना, उसका वैज्ञानिक तरीके से निपटान करना और ड्रेनेज व एसटीपी को चालू रखना संस्थानों की जिम्मेदारी है। लापरवाही मिली तो जुर्माने सहित अन्य कार्रवाई की जाएगी।

ADVERTISE HEREअपना विज्ञापन यहाँ दिखाएँसंपर्क करें: 9425915940
ADVERTISE HEREअपना विज्ञापन यहाँ दिखाएँसंपर्क करें: 9425915940